बिहार में सार्वजनिक जगहों पर अश्लील और दोहरे अर्थ वाले गानों के बढ़ते चलन को लेकर अब प्रशासन सख़्त हो गया है। त्योहारों, शादियों, डीजे, बसों, ऑटो, टैक्सी और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे गीतों के इस्तेमाल को लेकर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य पुलिस का साफ कहना है कि समाज की गरिमा और महिलाओं की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
Bihar Police ने लोगों से अपील की है कि मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता फैलाने वाले गीतों से परहेज करें। यदि कोई व्यक्ति या समूह इस चेतावनी को नजरअंदाज करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस और प्रशासन का मानना है कि अश्लील और द्विअर्थी गाने समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ऐसे गीत न केवल महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि बच्चों और किशोरों के मानसिक विकास पर भी गलत असर डालते हैं। छोटे बच्चे इन गानों से गलत संदेश ग्रहण करते हैं, जो भविष्य में सामाजिक विकृति का कारण बन सकता है।
सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में अश्लील गाने बजाने से महिलाओं और लड़कियों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में यह माहौल महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाता है। इसी को देखते हुए पुलिस ने इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखने का फैसला किया है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बस, ऑटो, टैक्सी, ट्रेन, डीजे, बारात, मेलों या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अश्लील अथवा दोहरे अर्थ वाले गाने बजाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। दोषी पाए जाने पर जुर्माना, कानूनी कार्रवाई और अन्य सख़्त कदम उठाए जा सकते हैं।
प्रशासन ने आम नागरिकों, वाहन चालकों, डीजे संचालकों और आयोजकों से अपील की है कि वे सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं और शालीन मनोरंजन को बढ़ावा दें। यदि कहीं अश्लील गाने बजते हुए पाए जाते हैं, तो इसकी सूचना नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दी जा सकती है।
बिहार पुलिस का यह अभियान सिर्फ कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करने की एक कोशिश भी है। पुलिस का कहना है कि कानून का पालन कर हम एक सुरक्षित, सम्मानजनक और सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं।
अश्लील गीतों पर सख़्ती यह साफ संकेत है कि बिहार में अब सामाजिक मर्यादा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता फैलाने वालों को चेत जाना चाहिए, क्योंकि कानून अपना काम करेगा।











