सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश में राज्यसभा उम्मीदवारी की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस कदम के खिलाफ चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा कि एक बार नामांकन खारिज हो जाने पर एकमात्र उपाय चुनाव आयोग (ईसी) से संपर्क करना है। “हालाँकि निर्णय गलत हो सकता है, एक बार नामांकन खारिज हो जाने पर, उपाय आमतौर पर कहीं और होता है। क्या इस अदालत का कोई निर्णय है जहाँ हमने उस स्तर पर हस्तक्षेप किया है?” समाचार एजेंसी पीटीआई ने कोर्ट के हवाले से यह बात कही.
हालाँकि, यह आदेश केसी वेणुगोपाल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस की एक टीम द्वारा इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात के कुछ दिनों बाद आया।
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