बिगड़ती वायु गुणवत्ता और बढ़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीक्यूएएम) ने मंगलवार को दिल्ली में जीआरएपी-1 दिशानिर्देश लागू करने की घोषणा की।
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 1 के तहत प्रतिबंध तब लागू किए जाते हैं जब AQI 200 की निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। दिल्ली का AQI मंगलवार को 211 दर्ज किया गया था, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है।
आदेश में कहा गया है, “मौजूदा जीआरएपी के स्टेज-1 के तहत कार्रवाई पूरे एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा लागू, निगरानी और समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक्यूआई का स्तर आगे न गिरे। सभी कार्यान्वयन एजेंसियां सख्त निगरानी रखेंगी और मौजूदा जीआरएपी अनुसूची के उपायों को तेज करेंगी। नागरिकों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे जीआरएपी स्टेज- I के तहत नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें।”