शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा जिले की एक अदालत ने अगस्त में कांग्रेस की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर अपशब्द कहे जाने के मामले में इंडिया ब्लॉक के नेताओं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को सोमवार को समन जारी किया।
यह आदेश शेखपुरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभा रानी ने 4 सितंबर को भाजपा नेता हीरालाल सिंह द्वारा दायर एक शिकायत पर पारित किया था।
याचिकाकर्ता के वकील गोपाल कुमार बरनवाल ने कहा कि अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई की और मामले की जांच के बाद तीनों नेताओं को समन जारी किया।
सीजेएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद के तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को 26 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से या अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
शिकायत में 100 अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
अगस्त में, एक स्थानीय कांग्रेस नेता द्वारा दरभंगा के बाहरी इलाके में बनाए गए एक छोटे से मंच पर एक व्यक्ति द्वारा माइक्रोफोन में अपशब्द बोलने का एक कथित वीडियो वायरल हो गया था, जबकि आयोजक ने दावा किया था कि घटना के समय पार्टी का कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं था।
दरभंगा के रहने वाले 25 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गुस्सा अभी भी जारी है, भाजपा इस मुद्दे पर सड़कों पर उतर रही है और उसके कार्यकर्ता विपक्षी पार्टी के राज्य मुख्यालय में कांग्रेस समर्थकों के साथ हाथापाई कर रहे हैं।