दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) होटल भ्रष्टाचार मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से संबंधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए हैं।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आदेश के ऑपरेटिव भाग को पढ़ते हुए कहा कि यादव ने रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आईआरसीटीसी के स्वामित्व वाले दो होटलों की निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करके उसका ठेका सुजाता होटल्स को दे दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सह-आरोपी, विजय और विनय कोचर ने इस प्रक्रिया में उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को कम कीमत पर जमीन के टुकड़े दिए।
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न्यायाधीश द्वारा अपने खिलाफ आरोप पढ़े जाने के बाद यादव ने खुद को निर्दोष बताया और मामले में मुकदमा चलाने की मांग की।