समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, केरल के तिरुवनंतपुरम में एक विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत ने एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार के लिए 44 वर्षीय ट्यूशन शिक्षक को 111 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
आरोपी, एक सरकारी कर्मचारी, अपने आवास पर छात्रों के लिए निजी ट्यूशन कक्षाएं संचालित करता था। उसने 11वीं कक्षा की छात्रा को अपनी “विशेष कक्षाओं” में भाग लेने के लिए कहा और 2 जुलाई, 2019 को उसके साथ बलात्कार किया। उसने अपने मोबाइल फोन पर हमले की तस्वीरें भी कैद कीं और उन्हें अपने करीबी लोगों के बीच साझा किया।
घटना तब सामने आई जब लड़की ने डर के मारे उसकी ट्यूशन क्लास में जाना बंद कर दिया। बाद में लड़की के माता-पिता ने फोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। दोषी की पत्नी ने अपने पति द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार के बारे में जानने के बाद आत्महत्या कर ली।
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मुकदमे के दौरान, शिक्षक ने दावा किया कि वह घटना के दौरान काम पर मौजूद था और उसने हस्ताक्षर के साथ पंजीकृत छुट्टी रिकॉर्ड भी पेश किया।
विशेष लोक अभियोजक आरएस विजय मोहन और आरवी अखिलेश के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने उसके फोन से कॉल रिकॉर्ड पेश किए, जिससे साबित हुआ कि घटना के दौरान वह ट्यूशन सेंटर के पास था।
अपने फैसले में, विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत की न्यायाधीश आर रेखा ने कहा कि शिक्षक, जिसे बच्चे का अभिभावक माना जाता था, ने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए “कोई दया नहीं” की आवश्यकता है। उस पर जुर्माना लगाया गया ₹1.05 लाख, यदि भुगतान नहीं किया गया तो एक वर्ष की अतिरिक्त कैद होगी।
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समान अपराध
नवंबर में बेंगलुरु में इसी तरह की एक घटना में, एक 22 वर्षीय शारीरिक शिक्षा शिक्षक को 17 वर्षीय छात्र के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
पीड़िता ने कहा कि शिक्षक ने कथित तौर पर एक महीने पहले नाबालिग को देवरायण दुर्गा हिल जाने का झांसा दिया था और फिर उसे तुमकुर के एक लॉज में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया।
10 दिन बाद आरोपी पीड़िता को अपने घर ले गया और उसके साथ दोबारा रेप किया. फिर उसने कथित तौर पर उसे घटनाओं का खुलासा करने पर जान से मारने की धमकी दी।
(पीटीआई इनपुट के साथ)